जिला उपभोक्ता फोरम (consumer court) ने एक रोचक मामले में अपना फैसला सुनाया। दैनिक अख़बार के मुताबिक, फोरम ने दर्जी को तय माप के मुताबिक सूट न सिलने और ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दो हजार कानूनी खर्च और 800 रुपये वसूली गई सिलाई की रकम को अदा करने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि मिडल बाजार शिमला के एक दर्जी के खिलाफ महिला ग्राहक ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि दर्जी को उसने 2016 में कपड़े का एक सूट सिलाई करने को दिया था। इस पर दर्जी ने 2 दिसंबर को इसे सीलकर देने का आश्वासन दिया था। दर्जी ने उससे इसके लिए एडवांस में 800 रुपये सिलाई की रकम ली थी। 8 दिसंबर 2016 को जब शिकायतकर्ता महिला अपने पति और बेटी के साथ सूट लेने दुकान पर आई तो सूट की फिटिंग देखकर हैरान रह गई।
कपड़ों की फिटिंग दर्जी को दिए माप के मुताबिक सही नहीं थी। इस पर शिकायतकर्ता ने दर्जी को अपनी समस्या बताई। महिला ने दर्जी पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। इस पर दर्जी को अपने वकील के माध्यम से 12 दिसंबर 2016 को लीगल नोटिस भेजा। और अब फोरम के न्यायाधीश एससी कैंथला और सदस्य योगिता दत्ता ने यह आदेश जारी करते हुए 45 दिन के भीतर जुर्माना राशि, कानूनी खर्च और सिलाई का पैसा शिकायकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।