एसडीएम पालमपुर, पंकज शर्मा ने सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पालमपुर उपमण्डल में पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार दीपावली पर्व के मद्देनजर जान-माल की सुरक्षा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही करने के आदेश जारी किये गये हैं। तहसील पालमपुर एवं उप-तहसील पंचरूखी और साथ लगते क्षेत्रों में लाईसेंस तथा अनुमति प्राप्त पटाखा बिक्रेता ही निर्धारित स्थानों में ही पटाखें बेच सकेंगे।
गांव डरोह और आस-पास के क्षेत्र के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डरोह पुराने स्कूल भवन के नजदीक मैदान (स्कूल बंद होने के बाद या छुटी वाले दिन) निर्धारित किया गया है। पटाखों की बिक्री के लिए प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और इसकी अनुपालना न करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। पंचायत क्षेत्रों में भी पटाखों की बिक्री खुले स्थान पर करवाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।