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केन्द्र सरकार ने घटाई मुख्य सूचना आयुक्त के कार्याकाल की अवधि

समाचार फर्स्ट डेस्क |

केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त से संबंधित नए नियमों को अधिसूचित किया है। नए नियमों के तहत इनके कार्यकाल की अवधि को कम किया गया है। नए नियमों के अनुसार इनके ऑफिस टर्म को 5 साल से घटाकर 3 साल तक कर दिया है। इसके साथ ही सीआईसी को भारत सरकार के सचिव के स्तर तक डाउनग्रेड कर दिया है। सिविल सोसाइटी की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार सूचना का अधिकार (संशोधन) कानून-2019 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर चुकी है। जारी अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने संशोधन कानून-2019 के प्रावधानों को प्रभाव में लाने की तिथि 24 अक्टूबर 2019 तय कर दी है।

बता दें कि इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में जुलाई में पारित किया गया था, जबकि अगस्त में राष्ट्रपति ने इसे अनुमोदित कर दिया था। संशोधित कानून के तहत सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल से लेकर वेतन तक का निर्धारण कर सकती है। आरटीआइ कानून-2005 में सीआईसी औ आईसी का कार्यकाल पांच साल या 65 साल तक निर्धारित था, जबकि उनका वेतन चुनाव आयुक्तों के समान होता था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने हाल ही में कहा था कि आरटीआई कानून में बदलाव नुकसानदेह हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जब वेतन और कार्यकाल साफ नहीं होगा तो कोई सूचना आयोग में योगदान क्यों देना चाहेगा।