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मुख्यामंत्री जयराम ठाकुर बने बेसहारों के सहाराः राजेंद्र गर्ग

सुरेन्द्र जम्वाल, बिलासपुर |

मुख्यामंत्री जय राम ठाकुर बेसहारों के सहारा बन रहे हैं और नित नई- नई योजनाएं चलाकर समाज के हर वर्ग को लाभाविंत कर रहे हैं। यह बात घुमारवीं विधान सभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र गर्ग ने आज भवन एंव अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, बिलासपुर द्वारा घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के हारकुकार में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दी। इस अवसर उन्होने भवन एंव अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, बिलासपुर के पास पंजीकृत घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के 427 मजदूरों और कामगारों को 11 लाख 08 हजार 942 रूपये की लागत के सोलर लैम्प और साईकलें प्रदान कर लाभाविंत किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भवन एंव  अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से  भवनों और अन्य निर्माण कार्यो में कार्यरत समस्त कामगारों और उनके परिजनों  को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधांए उपलब्ध करवाई जा रही है। जिनमें मातृत्व/ पितृत्व सुविधा, चिकित्सा सहायता, कामगार के बच्चों की शादी हेतु वितीय सहायता केवल दो बच्चों तकद्ध, महिला कामगारों के लिए साईकल योजना, इंड़कशन हीटर, सौलर लैम्प सहित  बोर्ड में पंजीकृत कामगारों के दो बच्चों को पढ़ाई  के लिए हर साल वार्षिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई हेतु इन बच्चों को पहली से आठवीं कक्षा तक 3000 रूपये वार्षिक, 9वीं से 12वीं तक 6000 रूपये वार्षिक, स्नातक स्तर पर 10 हजार रूपये वार्षिक, स्नातकोत्तर स्तर पर 15 हजार रूपये वार्षिक, ड़िप्लोमा पाठयक्रम अवधि 1,2 और 3 साल  के दौरान 15 हजार रूपये वार्षिक, व्यवसायिक या पीएचडी पाठयक्रम अवधि के दौरान कामगारों के बच्चों को 25 हजार रूपये की वार्षिक सहायता  वितीय सहायता राशी प्रदान की जाती ताकि किसी भी कामगार, मजदूर के बच्चे पैसों की अभाव में अपनी इच्छा की पढ़ाई से वंचित ना रह जाए और अपनी मनपंसद के विष्यों में पढ़ाई कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकें और अपना बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित कामगारों के लिए बड़ी मददगार है। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को 3 हजार रुपए की मासिक पेंशन सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना स्वैच्छिक और अंशदान पर आधारित योजना है। जिसके तहत 60 साल की आयु के उपरांत लाभार्थी को कम से कम 3 हजार रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। योजना के अंतर्गत श्रमिक द्वारा अंशदान की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक हो सकती है, 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए आयु के हिसाब से न्यूनतम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए मासिक अंशदान देय होगा। योजना में घरेलू कामगार, बोझा उठाने वाले, भट्टे पर काम करने वाले, मोची, कचरा उठाने वाले, धोबी, फेरी वाले, कृषक कामगार, भवन एवं निर्माण, हस्त कला, चर्म, मिड डे मील कार्यकर्ता, स्वयं रोजगार एवं मनरेगा और समान अन्य व्यवसाय करने वाले लोग लाभान्वित होंगे ।

इस योजना का लाभ लेने और आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, जन धन खाता और मोबाईल नम्बर के साथ लोक मित्र केन्द्र में फ्री पंजीकरण करवा सकते हैं। लाभार्थी की आयु 18 से 40 साल के मध्य और मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। इस अवसर पर श्रम निरीक्षक मुकुंद शर्मा ने मुख्यातिथि का  स्वागत किया और विभाग की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और उपस्थित जनता से ईनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।