क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. मेजर विशाल शर्मा जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त समय सारिणी हेतु विभिन्न कमेटियां गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी बस मालिकों को 15 जनवरी, 2020 तक गठित कमेटियों के पास अपनी बसों के रूट परमिट और समय सारिणी की प्रति जमा करवानी थीं। लेकिन कुछ बस मालिकों द्वारा यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
उन्होंने सभी बस मालिकों से आह्वान किया है कि जिन्होंने अभी तक अपनी बसों के रूट परमिट और समय सारणियां जमा नहीं करवाई हैं, वे 28 जनवरी, 2020 तक अपनी बसों के रूट परमिट और समय सारणी कमेटी में शामिल सम्बन्धित एचआरटीसी और निजी बस मालिक के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें। 28 जनवरी , 2020 के बाद कोई भी आपत्ति नहीं सुनी जाएगी और समय सारणी बिना आपत्ति सुने ही निश्चित कर दी जाएगी।
31 जनवरी तक सभी बसों में जरूरी दस्तावेज लगाना अनिवार्य
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि माननीय मुख्य सचिव के आदेशानुसार सभी बस मालिकों को अपनी सभी बसों में चालक की पासपोर्ट साईज फोटो, चालक के लाईसेन्स का नम्बर, वैधता और आधार कार्ड की प्रति बस में लगाना अनिवार्य है, क्योंकि यह शर्त बस रूट परमिट की शर्तों में शामिल की गई है।बस आपरेटरों को 31 जनवरी, 2020 तक इस शर्त को पूर्ण करने के लिए समय दिया जाता है। ऐसा न करने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।