स्पेशल जज डीआर ठाकुर की अदालत ने शुक्रवार को 12 साल 9 माह की नाबालिगा को जबरन भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अंब उपमंडल की सपोरी पंचायत के गांव मुंगाल निवासी 22वर्षीय सलीम मोहम्मद को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में 20 का कठोर कारावास भुगतने और 32 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन साल का अतिरिक्त साधारण करावास भुगतना होगा।
जानकारी देते जिला न्यायवादी भीषम चंद ने बताया कि 7 फरवरी 2018 को 12 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के पिता ने अंब पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी कहीं खो गई है। जिसका कहीं अता-पता नहीं लग रहा। इसी दौरान उसने बटी को तलाश करते-करते मोहम्मद सलीम को अपनी बाईक पर पीड़िता को कहीं ले जाते देखा। नाबालिगा के पिता ने सलीम की बाईक रोकने की कोशिश की,लेकिन वह भागने में सफल रहा। इसकी सूचना उसने फौरन बाइक नंबर समेत पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को झलेड़ा में लापता नाबालिगा संग धर दबोचा। बच्ची का मेडिकल करवाया गया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। बच्ची के साथ दलोह खड्ड में दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट करते हुए मामला दर्ज कर लिया।
मामले की जांच के बाद आरोपी को कोर्ट में चार्जशीट किया गया। कोर्ट में मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी भीषम चंद ने बताया कि मामले की तहकीकात अंब के तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर दर्शन सिंह ने की थी। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 21 गवाह पेश किए गए। स्पेशल जज डीआर ठाकुर की अदालत ने सलीम मोहम्मद को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 के तहत 20 साल कठोर करावास भुगतने व 15 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
जुर्माना न देने पर उसे 3 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा, धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कैद, 2 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर 6 माह की साधारण कैद, धारा 366 के तहत 7 साल की कठोर कैद, 5 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना देने पर 1 साल की साधारण कैद, धारा 506 के तहत एक साल कठोर कैद, जबकि पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर 2साल की साधारण कैद भुगतनी होगी।