जिला कुल्लू के सेउगी में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा ने की। इस अवसर पर अनिल शर्मा ने कहा कि न्याय प्राप्त करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार हैं। आर्थिक परिस्थितियों के कारण नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता।
गरीब लोगों को सुलभ न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों और आपदा पीड़ित लोगों को फ्री न्याय की व्यवस्था करता है।
उन्होंने कहा की न्याय प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अथवा उप मंडलीय विधिक सेवाएं समिति को आवेदन करना पड़ता है। प्राधिकरण इसके लिए अधिवक्ता उपलब्ध करवाता है, जिसका खर्च भी प्राधिकरण वहन करता है।
इस योजना के प्रति आम लोगों को जागरुक करने के लिए ग्राम पंचायतों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में मुफ्त कानूनी सहायता के अलावा मोटर वाहन अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम और महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए अधिनियम, मध्यस्थता, लोक अदालत और अन्य कानूनी जानकारियां भी प्रदान की जा रही हैं।