हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मोटर वाहन अधिनियम एवं संबंधित नियामावली के प्रावधानों एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक अप्रैल, 2020 से भारत स्टेज-4 (बीएस-4) युक्त गाड़ियो का विक्रय एवं रेजिस्टेशन नहीं किया जाएगा। उन्होंने परामर्श दिया कि ऐसे वाहन जो क्रय कर लिए गए हैं परन्तु विभिन्न कारणों से पंजीकरण के लिए शेष हैं, उन्हें तुरन्त पंजीकृत कर लिया जाए।
प्रवक्ता ने बताया कि मार्च, 2020 में विक्रय होने वाले वाहनों के संबंध में यह कार्यवाही 25 मार्च, 2020 तक पूर्ण करना सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि किसी वाहन का पंजीयन इस अवधि के दौरान नहीं हो पाता है तो ऐसे मामलों में वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होगा।