आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी कंपनियों और बैंकों को ग्राहकों को आखिरी तारीख बता देनी चाहिए। जिससे कोई दिक्कत ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। वहीं मोबाइल से लिंक करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है।
केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि अभी इस पर आखिरी फैसला भी लेना है, हम आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट की संवैधानिक बेंच आधार से जुड़ी ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें इसकी अनिवार्यता को 'निजता के अधिकार' का हनन बताया गया है।
क्या है आधार एक्ट…
बता दें कि सरकार ने कई सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आम आदमी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से भी लिंक कर दें। 'आधार' की अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संवैधानिक बेंच गठित करने का फैसला किया है।