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प्रदेश के 15 हजार अस्थाई शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर, नियमितीकरण का रास्ता हुआ साफ!

पी. चंद, शिमला |

कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के करीब 15 हजार अस्थाई शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए अस्थाई शिक्षकों की नियुक्ति और नियमितकरण के लिए उठाए जा रहे कदमों को जायज ठहराया है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को दिए गए हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट की डबल बैंच के निर्णय को सही ठहराते हुए अस्थाई शिक्षकों की नियुक्ति और नियमितकरण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अस्थाई शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है।

गौरतलब है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में पीटीए, पैरा और पैट शिक्षकों की नियुक्ति को जायज ठहराया था। साथ ही सरकार को नियमितकरण के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इससे पहले 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए हिमाचल सरकार से एक सप्ताह के भीतर सभी श्रेणियों के शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा देने के आदेश दिए थे।