24 मई से ऊना में हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलना शुरू हो जायेंगे। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों को प्रशिक्षित करने के लिए ऊना के सभी ब्लॉक में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने जहां संचालकों को सरकार और प्रशासन के निर्देशों से अवगत करवाया वहीं हेयर कटिंग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी भी दी।
जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी शारदा शाश्वत ने बताया कि संचालकों को ग्राहक का नाम, आयु, मोबाइल नंबर सहित पूर्ण जानकारी रखनी होगी। उन्हें गाउन, मास्क, दस्तानें, सिर ढकने की टोपी, चेहरे पर शील्ड का प्रयोग करना होगा। उन्हें आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करना होगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक के फोन पर भी यह ऐप हो। इन्हें केवल बाल काटने की ही अनुमति प्रदान की गई है इसके अलावा यह कोई सेवा नहीं दे पाएंगे।
गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण व्यावसायिक गतिविधियों पर अस्थाई रोक लगा दी गई थी लेकिन अब सरकार ने इन गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी है। हेयर ड्रेसर औऱ सैलून, स्पा, नाई की गतिविधियां शुरू करना भी अनिवार्य है, लेकिन इन्हें शुरू करने से पूर्व संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि कोविड-19 की रोकथाम में मदद मिल सके। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।