हिमाचल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश में घरेलू उड़ानों और ट्रेन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है । सुबह 7 से शाम 7 बजे तक उड़ान की इजाज़त दी गयी है । इसके साथ ही सफर करने वालों को आरोग्य सेतु एप्प अपने फोन पर रखना जरुरी होगा ।
गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल के मुताबिक सोशल डिस्टनसिंग और अन्य गाइडलाइंस पालन हर यात्री को करना होगा । यात्रियों के आने से पहले एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में स्क्रीनिग होगी । एयरपोर्ट के नियमो का पालन करना होगा । रेड जोन से आने वालों को संस्थागत कॉरेटिन में रहना होगा । जबकि दूसरी जगहों से आने वालों को भी 14 दिन के होम कॉरेटिन में रहना पड़ेगा । जो लोग 3 दिन पहले का कोविड टेस्ट साथ लेकर आएंगे उन्हें होम कॉरेटिन में जाना होगा ।