पूर्व सीपीएस और कांग्रेस विधायक रहे कांगड़ा ज्वाली के नीरज भारती को कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। भारती की ज़मानत याचिका पर अदालत ने दोपहर 2 बजे सुनवाई की जिसमें 50 हज़ार के निजी मुचलके पर ज़मानत दी गई है।
इससे पहले आज सुबह नीरज भारती की सीजेएम के समक्ष पेश किया गया। सीआईडी ने उनका रिमांड नहीं मांगा। ऐसे में भारती को सीजेएम ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भारती को शुक्रवार को ग़िरफ्तार किया गया था। उन्होंने 20 जून को फेसबुक में केन्द्र सरकार पर की गई टिप्पणियों को लेकर नीरज भारती के खिलाफ सीआईडी थाना भराड़ी में एडवोकेट नरेंद्र गुलेरिया ने शिक़ायत दर्ज करवाई थी।
सीआइडी ने धारा 124 ए, 153 ए, 504 औऱ 505 के तहत मामला दर्ज किया। 24 जून से 26 जून तक नीरज भारती से पूछताछ की गई और 26 जून शाम को सीआईडी ने भारती को गिरफ़्तार कर लिया। नीरज भारती पहले भी सोशल मीडिया पर कई टिप्पणीयां कर चुके हैं, जिसके मामले अभी उन पर चल रहे है। लेकिन इस बार भारती पर देशद्रोह का संगीन आरोप लगा था।