हिमाचल के चंबा में पारस डोगरी की अदालत ने वीरवार को चरस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए 3 अारोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा के साथ 1 लाख रूपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें मामले के अनुसार 1 जनवरी, 2016 को पुलिस ने हलुरी मोड़ के पास नाका लगाया हुआ था वहां से गुजर रही कार में तीन लोग थे जिसे पुलिस टीम ने उस कार को रोककर जब पूछताछ की तो गाड़ी में सवार लोगों ने अपनी पहचान सोहन सिंह पुत्र चैन सिंह निवासी गांव रैहन तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा, कमल किशोर पुत्र रूमी राम निवासी गांव लाहरा तहसील सलूणी जिला चम्बा और दीपक राज पुत्र बालमुकंद शर्मा निवासी गांव साकरी डाकघर रैहन तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा के रूप में की।
उनकी कार से पुलिस ने 2 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की । पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करके अपनी जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने पुलिस की जांच रिपोर्ट, मामले से संबंधित साक्ष्यों व गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए तीनों आरोपियों को मामले का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।