बिहार में लॉकडाउन अब खत्म हो गया है। साथ ही अनलॉक-4 के तहत अब कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को प्रभावी कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया है।
साथ ही दुकानों को खोलने की समयावधि आदेश भी अब प्रभावी नहीं है। हालांकि, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। वहीं, 50 फीसदी तक शिक्षण और गैर शैक्षणिक कर्मचारी को ऑनलाइन कक्षा/ टेली काउंसलिंग के लिए 21 सितंबर से आने की अनुमति होगी।
हांलांकि सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्ट, थिएटर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ओपन थियेटर को 21 सितंबर से संचालित करने की अनुमति रहेगी।
विवाह समारोह में फिलहाल 50 व्यक्ति से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोग के शामिल होने का नियम 20 सितंबर तक लागू रहेगा। 21 सितंबर से 100 व्यक्ति तक अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे।