जिला मंडी में नाबालिग लड़की का अपहरण करने औऱ शारीरिक शोषण करने के जुर्म में उतरप्रदेश के युवक को सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार जिला न्यायवादी कुलभूशण गौतम ने बताया कि 2 मई 2016 को सुंदरनगर थाना में नाबालिगा के माता पिता ने यह रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी नाबालिग बेटी पहली मई 2016 को अपनी सहेली से मिलने गई थी मगर वापस नहीं लौटी।
इस मामले की छानबीन थाना में तैनात तत्कालीन आईपीएस अधिकारी साक्षी वर्मा ने बतौर थानाध्यक्ष की थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिगा को गुजरात राज्य के गांधीधाम से बरामद किया औऱ इस मामले में ओम पुत्र प्रीतम सिंह फतेहनगर मीरागाशी जिला कासगंज उतरप्रदेश को गिरफ्तार किया जो उसे बहला फुसलाकर बस स्टैंड से दिल्ली और वहां से गुजरात ले गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी कुलभूशण गौतम और उपजिला न्यायवादी सुरेश कुमार ने पैरवी की और 19 गवाहों को पेश करके जुर्म साबित किया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मंडी अपर्णा शर्मा की विशेष पोस्को अदालत ने नाबालिग के अपहरण और उसके साथ जवरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं में कठोर कैद औऱ जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने भादंसं की धारा 363 के तहत 2 साल की कठोर कैद और 5 हजार रूपए जुर्माना, 366 तहत 5 साल की कठोर कैद और 5 हजार रूपए जुर्माना, 376 के 7 साल की कठोर कैद और 5 हजार रूप्ए जुर्माना और पोस्को एक्ट की धारा 4 के तहत 7 साल की कैद औऱ 5 हजार रूपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने की और कैद भुगतनी होगी। अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 6 लाख रूपये बतौर मुआवजा अदा करने के भी आदेश जारी किए।