कोविड सेंटर डीडीयू में महिला मरीज सुसाइड मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी औऱ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ को नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर कोर्ट ने विभाग औऱ सरकार से पूछा है कि अब तक मामले में क्या कार्रवाई हुई इसका रिप्लाई सप्ताह भर के अंदर फाइल करें। जीफ जस्टिस एल नारायम स्वामी और अनूप चितकारा की बेंच ने ये फैसला लिया है।
कोर्ट ने कहा कि पिछले कुछ समय से सरकार के पास डॉक्टर औऱ अस्पतालों के लेकर काफी शिकायते आ रही हैं। लापरवाही की कठई ख़बरें IGMC से भी सामने आई हैं। मंत्री सहित कई बड़े ओहदे पर बैठने वाले लोगों ने कोविड सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश में आत्महत्याओं के मामले मार्च के बाद बढ़े हैं। प्रदेश में कोरोना कम्यूनिटी सप्रेड पर पहुंच चुका है। इन सब जवाब दाखिल करने होंगे।
याद रहे कि 23 तारिख को अस्पताल के अंदर ये सुसाइड हुआ था। एसपी शिमला में इसमें मेजिस्टेरिय जांच के आदेश दिये थे। मृतक महिला के बेटे ने आरोप लगाते हुए अस्पताल पर मामला दर्ज करने को कहा था। उनके परिवार का मानना है कि उनकी मां ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उन्हें मारा गया है। कई दफ़ा उसके बेटे ने डॉक्टर से आग्रह किया लेकिन ये कहा गया कि वे 1 पेशंट के लिए PPE किट नहीं पहन सकते। उनकी मां पेशंट की तरह नहीं बल्कि जेल के क्रीमिनल की तरह ऑपरेट की जा रही थीं।