धर्मशाला एसडीएम हरीश गज्जू ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव और जन सुरक्षा के लिए उपमंडल धर्मशाला के अंतर्गत तहसील धर्मशाला में पटाखों की ब्रिकी चिन्हित स्थानों पर की जायेगी। उन्होंने बताया धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। पटाखों की ब्रिकी के लिए डीआईजी कार्यालय धर्मशाला के पास पुलिस मैदान, कोतवाली बाजार सामुदायिक भवन के नजदीक खुली जगह, मैक्लोडगंज के भागसू नाग रोड़ पर सब्जी मंडी की खुली जगह और दाड़ी मेला मैदान को चिन्हित किया गया है।
उन्होंने बताया कि लाईसेंस एवं अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही उक्त स्थानों पर पटाखे बेच सकेगें। पटाखों की बिक्री के लिए सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और इसकी अनुपालना न करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने पटाखा विक्रेताओं को ग्राम पंचायतों में खुले स्थानों पर ही पटाखे बेचने के निर्देश दिए हैं।