जिला एवं सत्र न्यायधीश मंडी आर के शर्मा की अदालत ने अपनी चचेरी गूंगी, बहरी और अनपढ़ बहन से बलात्कार करने के आरोप में उपमंडल जोगिंदरनगर के गांव गवाला लड़भड़ोल निवासी दीपक पुत्र बनी चंद को पांच साल की कठोर कैद और 15 हजार रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता की उम्र और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के तहत मुआवजे हेतु जिला विधिक प्राधिकरण मंडी से सिफारिश की है।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 18 दिसंबर 2017 को पीड़िता के भाई ने जोगिंदरनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बहन गूंगी बहरी और अनपढ़ है। उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है, पिता दिल्ली में चालक का काम करते हैं। उस रात को वह अपनी बहन को कमरे में सुलाकर खुद चूहले के पास आग सेंकने बैठ गया। रात दस बजे जब उसने बहन का कमरा देखा तो पाया कि दरवाजा खुला था तो जब वह कमरे में आया तो देखा कि दोषी जो रिश्ते में उसका चचेरा भाई लगता है पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर रहा था।
उसने इस मामले की शिकायत जोगिंदरनगर थाना में की, जिसकी जांच उपनिरीक्षक केहर सिंह ने पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह और उसके विनय वर्मा ने की और अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश करके मामले को साबित किया। जुर्माने की राशि भी पीड़िता को दी जाएगी और यदि जुर्माना अदा न किया तो दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।