त्योहारी सीजन के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रदूषण और कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखे जलाने और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा है, वहां पर पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है। जिन शहरों में एयर क्वालिटी मध्यम या नीचे होगी, वहां पर ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे और उन्हें जलाने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित रहेगा। यह पटाखे त्योहारों दिवाली, छठ, न्यू ईयर और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर जलाए जा सकेंगे। एनजीटी ने अपने फैसले में बताया कि यह रोक आज रात से लागू हो जाएगी।
बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश को 9 नवंबर तक सुरक्षित रखा था। अपने इस मामले में पर्यावरण और वन मंत्रालय और चार राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था कि क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में पटाखों के उपयोग पर 7 से 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया जाए। एनजीटी के प्रमुख जस्टिस एके गोयल की अगुवाई वाली बेंच ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार से जवाब मांगा था। भारतीय सामाजिक उत्तरदायित्व नेटवर्क द्वारा एनसीआर में प्रदूषण और कोरोना महामारी के चलते पटाखों पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है।