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चुनाव को लेकर भ्रांति न फैलाएं, लिस्ट में नाम होने पर ही डाल सकेंगे वोट: निर्वाचन अधिकारी

पी. चंद |

हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समितियों और पंचायतों के लिए 17, 19 और 21 जनवरी को चुनाव होना है। मतदान को लेकर राज्य चुनाव आयोग स्पष्ट किया है कि वोट केवल वहीं लोग डाल पाएंगे जिनका नाम पंचायती राज मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में होगा।

निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने स्पष्ट किया कि इन दिनों सोशल मीडिया में भ्रांति फैली हुई है कि दो फोटो और वोटर आईडी कार्ड  आदि लेकर जाने के बाद आप वोट डाल सकते हैं। यह सब झूठ है वोट डालने के लिए आपका नाम सिर्फ वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। अगर आप का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले इन चुनावों में 40 हजार युवा मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग पहली बार करेंगे।

अगर 10 जनवरी के चुनाव को हटा दें तो 51 लाख 50 हजार मतदाता पंचायती राज संस्थाओं के लिए वोट करेंगे। जिला परिषद के लिए 1241, पंचाय़त समिति के लिए 6832 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंचायत प्रधान के लिए 14,532 उपप्रधान के लिए 16,058 वार्ड सदस्य के लिए 43,009 उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतरे हैं। 17 को होने वाले चुनाव के लिए सभी तैयारियां प्रशासन पूरी कर चुका है। 15 जनवरी को पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी और जिन स्थानों पर बाद में चुनाव होना है वहां के पर तैयारियां चल रही है। उन्होंने कहा कि शहरी निकाय चुनाव के सभी नव-निर्वाचित सदस्य को 18 जनवरी को शपथ दिलाई जाएगी।