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हाई कोर्ट ने पूछा, लहसुन सब्जी है या मसाला

समाचार फर्स्ट डेस्क |

'लहसुन सब्जी है या मसला' इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से ये सवाल कोर्ट में दायर एक पीआईएल पर किया है। जोधपुर के भदवासिया आलू, प्याज और लहसुन विक्रेता संघ द्वारा यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी।

हाईकोर्ट के इस सवाल के पीछे तर्क यह है कि अगर लहसुन सब्जी है तो किसान उसे सब्जी मार्केट में बेचे और अगर मसाला है तो उसे अनाज मार्केट में बेच सके। सब्जी मार्केट में लहसुन बेचने पर टैक्स नहीं है, जबकि अनाज मार्केट में लहसुन बेचने पर टैक्स लगता है।

दरअसल, जीसएटी लागू होने के बाद स्थिति साफ नहीं हो पा रही है कि लहसुन किस श्रेणी में आता है, सब्जी या फिर मसाला और किसान इसे कहां बेचे अनाज मार्केट या सब्जी मार्केट। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सरकार ने लहसुन को सब्जी और मसाला दोनों श्रेणी में रख दिया है।

सब्जी के रूप में लहसुन के बिकने पर जीएसटी नहीं लगता और मसाले के रूप में बेचा जाए तो जीएसटी लगता है। ऐसे में उन्हें लहसुन को किस श्रेणी में रख कर बेचना है। इसी स्थिति को साफ करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि वो स्पष्ट करे कि लहसुन मसाला है या सब्जी ताकि किसानों लहसुन बेचने में कोई परेशानी ना हो।