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कैबिनेट में दी नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने की मंजूरी, अब 1 हजार से कम नहीं होगा चालान

पी. चंद |

हिमाचल प्रदेश के लाखों वाहन चालक अब सचेत हो जाएं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने को मंजूरी दे दी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत न्यूनतम चालान की राशि एक हजार रुपए की रखी गई है। जबकि अधिकतम चालान 25 हज़ार तक का हो सकता है। इसी के साथ हिमाचल में होने वाले नगर निगम चुनावों में राजनीतिक दल पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। कैबिनेट में गलवान घाटी में हमीरपुर के शहीद अंकुश ठाकुर के नाम पर स्कूल का नाम रखने का फ़ैसला लिया है।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि नए मोटर विहिकल एक्ट के मुताबिक प्रदेश सरकार तय की गई न्यूनत्तम दरों को प्रदेश में अपनाने जा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल की शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर के नगर निगम चुनावों को लेकर कुछ नए प्रावधान करने का निर्णय कैबिनेट ने लिए है। अब राजनीतिक पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव होगा। साथ ही ओबीसी के लोग भी मेयर बन सकेंगे। हमीरपुर के शहीद अंकुश ठाकुर के नाम पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह का नाम रखने का भी निर्णय लिया गया है।

यहां सनद रहे कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जहां पहले सीट बैल्ट का चालान न्यूनतम 100 रुपए है। वह सीधा 1000 रुपए हो जाएगा। इसी तरह नो पार्किंग का अधिकतम चालान 500 तक होता था अब चालान की राशि एक हजार रुपए से शुरू होकर 25 हजार रुपए तक की होगी।