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धर्मशाला: नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान करना होगा कोविड के नियमों का पालन

मृत्युंजय पुरी |

नगर निगम चुनावों को लेकर प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां पुरी कर ली गई हैं। वहीं, कांगड़ा जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव ओर प्रचार के दौरान कोविड के तमाम नियमों के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) डॉ. हरीश गज्जू ने कहा कि चुनाव में covid-19 नियमों की जो एसओपी है वह यथावत ही रहेंगी। 

उन्होंने कहा कि चुनाव केंद्र में मतदान करने वाले लोगों को मास्क पहनना अवश्य होगा। साथ जिन लोगों की चुनाव केंद्र में ड्यूटी लगाई होगी उन्हें भी मुंह पर मास्क व हाथों में ग्लव्ज पहनने अनिवार्य होंगें। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति चुनाव केंद्र में नहीं जा पाएगा। साथ ही चुनाव आयोग की ओर से हर चुनाव केंद्र में मास्क शील्ड, ग्लव्ज, व  हैंड सेनीटाइजर मुहैया करवाए जाएंगे। 

वहीं, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) डॉ. हरीश गज्जू ने बताया कि नगर निगम धर्मशाला के चुनावों के लिए उम्मीदवारों द्वारा 86 नामांकन-पत्र भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को दोपहर 3 बजे तक यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापिस लेना चाहते हैं तो वह ले सकते हैं। 3 बजे के बाद  उम्मीदवारों को सिम्बल अलॉटमेंट किया जाएगा। 

बता दें जो पार्टी के उम्मीदवार होंगे उन्हें पार्टी का सिम्बल दिया जाएगा और जो उम्मीदवार आज़ाद खड़े हैं उन्हें चुनाव आयोग द्वारा हिंदी वर्णमाला के तहत एक लिस्ट जारी की है उस हिसाब से सिम्बल दिए जाएंगे। इतना ही नहीं सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं  उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) डॉ. हरीश गज्जू ने ये भी बताया कि कोरोना संक्रमण व्यक्ति भी अगर चुनाव करना चाहते हैं तो वह 7 अप्रैल 4 बजे के बाद कोरोना नियमो की पालना करते हुए चुनाव केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पीपीटी किट पहनकर कोरोना संक्रमण व्यक्ति भी चुनाव कर सकते हैं।