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मंडी: चरस रखने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की कैद और जुर्माने की सजा

बीरबल शर्मा |

जिला एवं सत्र न्यायधीश मंडी की आर के शर्मा की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को दस साल की कठोर कैद और जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 14 मार्च 2016 को अनवेषण अधिकारी निरीक्षक लखवीर सिंह सीआईडी थाना भराड़ी शिमला जब अपनी टीम के साथ समय करीब शाम को सात बज कर 35 मिंटर पर मंडी जिले की तहसील पधर के बल्ह पुल पर मौजूद था तो एक व्यक्ति रोपा की तरह से आ रहा था। उस व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ में एक थैला पकड़ रखा था । पुलिस ने उसे रूकने का इशारा किया तो वह पीछे की ओर भागने लगा। उसे पुलिस ने काबू कर लिया और उसकी तलाशी लेने पर उसके बैग से 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की गई। 

कुलभूषण गौतम ने बताया अभियोजन पक्ष ने इस मामले में दस गवाहों को पेश किया। दोषी ने अपने बचाव में भी ब्यान कलमबद्ध करवाए। अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि विजय शर्मा पुत्र चेत राम गांव भद्रवाड़, डाकघर दुर्गापुर तहसील सरकाघाट जिला मंडी द्वारा 1 किलो 500 ग्राम चरसर रखने का अपराधा संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ। अदालत ने आरोपी विजय शर्मा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दस साल का कठोर कारावास  और एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।