शिमला के भराड़ी में रहने वाले भाजपा के मनोनीत पार्षद पर अवैध कब्ज़े का आरोप है। इसके चलते उन्हें अयोग्य घोषित जा चुका है। बावजूद इसके राजनीतिक पोहंच के चलते अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। कांग्रेस और मनोनीत पार्षद के वकील चाचा राकेश सूद ने कागज़ातों के साथ ये आरोप लगाएं हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि सरकार ने यदि 10 दिन के भीतर इनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई नहीं की गई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहरी शिमला जितेंद्र चौधरी और आरोपी पार्षद के चाचा राकेश सूद ने पत्रकार वार्ता में मनोनीत पार्षद के खिलाफ अवैध कब्जा करने के मामले मे सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग उठाई है। इस पार्षद के खिलाफ आई शिकायत के मामले मे डायरेक्टर अर्बन डवलपमेंट ( शहरी विकास विभाग ) की अध्यक्षता मे गठित जांच कमेटी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में काउंसलर को अयोग्य पाया है। बावजूद इसके आरटीआई में गलत सूचना दी गई और 5 माह बाद भी आरोपी पार्षद के ख़िलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।