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मंडी: दराट से हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

बीरबल शर्मा |

दराट से हमला कर हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत पांच व चार साल की सजा के अलावा जुर्माना भी किया गया है। आरोपी का अपराध साबित होने पर माननीय सत्र न्यायधीश मंडी आर.के. शर्मा की अदालत ने आरोपी बालम राम पुत्र राम दयाल निवासी गांव नालदा गेहरा, डाकखाना ढलवान, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 307 के अंतर्गत 5 साल का कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माना तथा भारतीय दंड सहिंता धारा 326 के अंतर्गत 4 साल का कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उपरोक्त दोषी को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा और भुगतनी होगी। 

जाने क्या है मामला: 

मामले के जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट अटॉरनी कुलभूषण गौतम ने बताया की 3 जून 2016 को शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने अपना बयान औट पुलिस के समक्ष दर्ज करवाया कि जब वह करीब 1 बजे दिन टैक्सी यूनियन थलौट के दफ्तर के सामने खड़ा हुआ था तो उसने देखा के 2 व्यक्ति तथा एक महिला आपस में बहस कर रहे हैं। उसी समय एक व्यक्ति दोषी बालम राम ने अपने थैले में से एक दराट निकाला तथा दूसरे व्यक्ति की गर्दन पर वार कर दिया। 

कुलभूषण गौतम ने बताया की उक्त वार को बचाने के लिए अमित कुमार ने ज्यों ही अपना हाथ उठाया तो दराट का वार उसकी गर्दन और उसके हाथ पर लगा। जिससे उसके हाथ तथा गर्दन पर गहरी चोट आई । इस पर थाना औट में मुकद्दमा नंबर 56/ 2016 दर्ज हुआ था, जिसकी छानबीन उप निरीक्षक सुभाष चंद ने की थी। अभियोज पक्ष की तरफ  से अदालत में 15  गवाहों के ब्यानात दर्ज करवाए गये तथा अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, माननीय सत्र न्यायधीश ने आज दोषी बालम राम द्वारा घायल/ पीडि़त अमित कुमार पर दराट से हमला करने का दोष सिद्ध होने पर उपरोक्त सजा सुनाई है।