विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 3 दिसंबर 2016 को अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी जगदीश चंद, थाना सदर मंडी, अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी ड्यूटी राष्ट्रीय उच्चमार्ग-21 पर साऊला स्थान पर मौजूद था और कुल्लू की तरफ से आने वाली सभी गााड़ियों की तलाशी ली जा रही थी।
इसी दौरान समय 3.45 बजे दिन को एक व्यक्ति अपने कंधे पर एक पिठू बैग लिए रोकी गई गाडिय़ों के बीच में से निकल कर वापस कुल्लू की ओर तेज कदमों से भागने लगा, जो कि पीछे मुड़-मुड़कर पुलिस पार्टी को देख रहा था। उस व्यक्ति के इस तरह वीरान जगह पर उतरने और पीछे की तरफ भागने से उसके पास अवैध वस्तु होने के संदेह के चलते अन्वेक्षण अधिकारी ने अपने हमराही मुलाजमानों की सहायता से उसे कुछ ही फासले में पकड़ लिया। अवैध वस्तु होने के संदेश के आधार पर उसके बैग की तलाशी लेने पर उक्त बैग से 1 किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस पर पुलिस थाना सदर मंडी में अभियोग संख्या 304/2016 दर्ज हुआ था।
इस मामले की तफ्तीश मुख्य आरक्षी जगदीश चंद, थाना सदर मंडी ने अमल में लाई थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान थानाधिकारी पुलिस थाना सदर मंडी ने अदालत में दायर किया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी कुलभूषण गौतम, जिला न्यायवादी ने की थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी अमर चंद का 1 किलो 250 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है । अदालत ने अमर चंद पुत्र लाभी चंद, गांव भडैउली डाकघर सचानी, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धरा 20 के तहत 12 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में माननीय अदालत ने दोषी को अतिरिक्त नौ महीने के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है।