हिमाचल प्रदेश में अगामी उपचुनावों में मतदाता बिना वोटर कार्ड के भी अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतदाता अधार कार्ड या फिर मनरेगा जॉब कार्ड को दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।
आपको बता दें कि मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में है और उसके पास वोटर कार्ड नहीं है तो वे बैंक/ डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक और श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड दिखा कर भी वोट डाल सकता है।
इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज भी मान्य रहेंगे।
निर्वाचन आयोग ने ये भी जानकारी दी है कि यदि वोटर कार्ड और मतदाता सूची में अगर फोटो नहीं मिलते हैं तो निर्वाचक इन में से कोई एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज दिखा कर वोट डाल सकता है।