मनी लांड्रिंग मामले में करीब डेढ वर्ष तक जेल में रहने के बाद पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को नियमित जमानत मिल गई है। आज उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। इससे पहले आनंद चौहान को नवंबर को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। उस समय उन्हें भांजी की शादी के लिए दस दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद वे फिर जेल चले गए थे।
इसके बाद आनंद चौहान के वकील ने कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई थी। इस याचिका की सुनवाई के बाद आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष जज (सीबीआई) के कोर्ट से आनंद चौहान को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह भी जांच के दायरे में है। आरोप है कि आनंद ने ही पैसों का लेनदेन किया है। चौहान को इस मामले में धनशोधन रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था।