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हाईकोर्ट का आदेश: बकाया राशि ना दे विभाग, तो काट दो बिजली-पानी

समाचार फर्स्ट डेस्क |

सरकार के विभिन्न विभागों को हिमाचल हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने हिमुडा को आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी सरकारी विभाग बकाया राशि देने में और देरी करता है तो उसकी बिल्डिंग के बिजली-पानी का कनेक्शन काट दे।

हाईकोर्ट ने हिमुडा को आदेश दिए हैं कि सरकार के विभिन्न रखरखाव की बकाया राशि वसूलने के लिए चार सप्ताह का नोटिस जारी करें। बकाया राशि नहीं चुकाने पर बिजली-पानी के कनेक्शन काटकर कार्रवाई शुरू कर दे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश हिमुडा के रखरखाव की दरों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए। 

हिमुडा ने बताया कि सरकारी विभागों से 4 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रखरखाव के रूप में वसूली जानी है, जबकि निजी लोगों के पास 5 करोड़ रुपये की राशि लंबित है। इतनी बड़ी राशि का भुगतान नहीं होने से अपनी इमारतों का उचित रखरखाव नहीं कर पा रहा है।

अदालत ने निजी लोगों से भी बकाया राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। अगर ये लोग राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो इनकी रिहायश के भी बिजली-पानी काट दिया जाएगा।