दिल्ली में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रोन मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यलो अलर्ट लागू करने का एलान कर दिया है. इस अलर्ट के तहत दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी. नई पाबंदियों के तहत अब शादी-विवाह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत हैं तो वहीं स्कूल, कॉलेज, सिनेमाहॉल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. आइए जानते हैं यलो अलर्ट के बाद दिल्ली में क्या-क्या बंद रहेगा.
येलो अलर्ट का ऐलान करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, ”दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 0.5 प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट है और हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का लेवल-1 यानी यलो अलर्ट लागू कर रहे हैं. पाबंदियों का एक विस्तृत आदेश जल्द ही जारी और लागू किया जाएगा.”
उन्होंने कहा कि कोविड के मामले हल्के हैं, संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के इस्तेमाल में इजाफा नहीं हुआ है.
ये हैं नई पाबंदियां
दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक आड-इवन के आधार पर खुलेंगे
स्कूल और कांलेज बंद रहेंगे
साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा, जिसमें 50% दुकानदारों को ही इजाजत होगी
मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी और स्टेंडिग अनुमति नहीं होगी
रात 10बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा
रेस्टोरेंट 50 % क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे
बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे
सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हाल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे
सैलून खुल सकेंगे
शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगो को ही इजाज़त
धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी रहेगी
सांस्कृतिक और खेल एक्टिविटी पर पूरी तरह से पाबंदी