मुख्यमंत्री की मंजूरी से होने वाली शिक्षा विभाग की मल्टी टास्क वर्कर की भर्तियां अब नहीं होगी। 8,000 पदों की ये भर्तियाों अब एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करोगी। ये भर्तियां पहले नियम 18 के अंतर्गत होनी थी पर सरकार यू-टर्न लेते हुए नियम 7 से करवाने का फैसला लिया है।
ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री की रिक्मेंडेशन से भर्तियों के कुछ मामले विवादित होने की जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री की मंजूरी से होने वाली भर्तियों का मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया है।
प्रदेश के एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा ने हाईकोर्ट में कहा है कि सरकार नियम 18 में बदलाव लाने जा रही है। और अब ये भर्तियां नियम 7 के अंतर्गत होगी। ये बदलाव विधवाओं, अत्यंत गरीबों, पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों और अनाथों को फायदा देने के लिए लाया जा रहा है।
इस पर मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश देने की जरूरत नहीं है। अब इसकी अगली सुनवााई 16 मार्च, 2022 को होगी।