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टेलिकॉम कंपनियों को TRAI का निर्देश, ‘जारी करें 30 दिन की वैधता वाला प्रीपेड प्लान’

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टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने ग्राहकों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी टेलिकॉम कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाला प्रीपेड प्लान जारी करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं TRAI ने इस वैधता प्लान को नोटिफिकेशन जारी होने के 60 दिनों के भीतर पेश करने को कहा है।

ट्राई के मुताबकि टेलिकॉम कंपनियों को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऐसा पेश करने को कहा है जिसकी वैलिडिटी 28 दिन की जगह पूरे 30 दिन तक हो। इन प्लान्स को अगर ग्राहक दोबारा रिचार्ज कराना चाहें, तो वो ऐसा मौजूदा प्लान की ही तारीख से करा सकें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए।

ट्राई ने कहा कि उसे यूजर्स से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कंपनियां पूरे महीने का प्लान नहीं देती, बल्कि प्लान की वैलिडिटी 30 दिनों की बजाय 28 दिनों की होती है। जबकि प्लान को एक महीने का कहकर बेचा जाता है। ट्राई के अनुसार नए बदलाव से यूजर्स को काफी फायदा पहुंचेगा और उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से सही वैलिडिटी वाले प्लान्स के ज्यादा ऑप्शन भी मिलेंगे।

ग्राहकों की मानें, तो हर माह 2 दिन कटौती करके कंपनियां सालभर में करीब 28 दिन की बचत कर लेती हैं। इस तरह टेलिकॉम कंपनियां ग्राहकों से सालभर में 12 की जगह 13 माह का रिचार्ज कराती हैं। इसी तरह दो माह के रिचार्ज में 54 या 56 दिनों की वैधता मिलती है। जबकि तीन माह के रिचार्ज में 90 दिनों की जगह 84 दिनों की वैधता ऑफर की जाती है। ट्राई के इस फैसले से ग्राहकों द्वारा एक साल में किए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है।