प्रदेश सरकार ने सरकारी महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मेटरनेटी लीव की अवधि बढ़ा दी गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने अब महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की सीमा जो पहले 135 दिन हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना में मैटरनिटी लीव की अवधि 180 दिनों की कर दी गई है। यह खबर उन महिलाओं के लिए खुशी की सौगात लेकर आई है जोकि गर्भवति है और मेटरनेटी लीव पर चल रही हैं।
21 जनवरी को जारी सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार जो महिला नोटिफिकेशन जारी होने से पहले 135 दिनों की मैटरनिटी लीव पर चल रही हैं उन्हें इस अधिसूचना के तहत बढ़ी हुई लीव का लाभ मिलेगा, परंतु जो महिला अधिसूचना जारी होने से पहले अपनी 135 दिनों की लीव का इस्तेमाल कर चुकी हैं तथा अपने कार्य पर पहुंच गई हैं, उन महिलाओं को इस अधिसूचना के दायरे से बाहर रखा गया है।
बता दें कि जारी की गई नई अधिसूचना के अंतर्गत आगामी समय में जो महिलाएं मैटरनिटी लीव लेंगी या लीव पर चल रही हैं, उन्हें अब 180 दिनों का आराम दिया जाएगा।