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मंडी: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की कैद और जुर्माना

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मंडी जिला के विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की कैद और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला पुलिस थाना सरकाघाट में पंजीकृत था। विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।

बदा दें की पीड़त लड़की की मां ने साल 2014 में सरकाघाट थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सिंटू उर्फ जरुल हक पुत्र शेख सादेक निवासी पश्चिम बंगाल ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) मण्डी ने घृणित कृत्य के लिए धारा 354,451 भा.द.स. और धारा 8 पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर धारा 354 भा.द.स के अन्तर्गत 5 वर्ष व 5,000 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 451 भा.द.स. के अन्तर्गत 2 बर्ष व 5,000 हजार रुपये का जुर्माना व धारा 8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 5 वर्ष व 5,000 हजार रुपये के जुर्माने से कारावास की सजा सुनाई है ।