डेस्क। बीते सात साल में 8 लाख 81 हजार 254 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। इस बात का तब पता चले जब सदन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने एक सवाल का जवाब लिखित में दिया। इसमें सरकार ने संसद में बताया कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले सात वर्षों में 30 सितंबर, 2021 तक 8,81,254 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी।
पिछले पांच साल में 10645 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है जिनमें 227 लोग अमेरिका से, 7782 लोग पाकिस्तान से, 795 लोग अफगानिस्तान से और 184 लोग बांग्लादेश से हैं।
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नेता कोठा प्रभाकर रेड्डी ने पूछा था कि क्या नागरिकता त्यागने के लिए 60 दिनों की अधिकतम सीमा के दौरान दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने का प्रावधान किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा आठ के प्रावधानों के तहत नागरिकता नियम, 2009 के नियम 23 के साथ भारत की नागरिकता का त्याग किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता के त्याग के लिए ऑनलाइन पोर्टल अगस्त, 2021 में सक्रिय किया है। नागरिकता समाप्त करने के आवेदनों की अंतिम प्रक्रिया ऑनलाइन नागरिकता मॉड्यूल के जरिये पूरी की जाती है।