नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण करने के बाद दुराचार के एक मामले में हमीरपुर अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी सैनिक को 10 साल की कठोर कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वीरवार को दोषी अरुण (30) कुमार निवासी लदरौर को अपहरण, दुराचार और पोस्को एक्ट की धाराओं के तहत ये सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार दोषी फौज में भर्ती था और जब भी छुट्टी काटने घर आता तो पीड़िता आठवीं की छात्रा को डरा धमका कर दुराचार करता।
बता दें कि 30 अप्रैल 2014 को पीड़िता ने उक्त मामले की शिकायत अपनी मां के साथ आकर भोरंज थाना में दर्ज कराई थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी ने दुष्कर्म के बाद जान से मारने की धमकी दी थी।
दोषी पूर्व में भी उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर रिवालसर के होटल में ले जाकर उससे दुष्कर्म कर चुका था। दोषी ने धमकी दी थी कि नशे की हालत में उसने पीड़िता केअश्लील फोटो मोबाइल से खींचे है जिन्हें वह इंटरनेट पर डाल देगा।
11 मार्च, 2016 को नाबालिग छात्रा को दोषी ने तीसरी बार गाड़ी में बैठाकर होटल ले जाने का प्रयास किया। जिसका छात्रा ने विरोध किया इस पर दोषी ने उससे मारपीट की। इसकी जानकारी पीडिता ने अपनी मां को दी।