ऊनाः बस चालक को 2 साल की जेल, 17 हजार रुपये का जुर्माना

<p>अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीषा गोयल की अदालत ने बीते कल 17 फरवरी 2009 के एक सड़क हादसे के केस में फैसला सुनाते हुए लापरवाही बस चालक को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम 2 साल कारावास और 17,500 रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। पंजाब के नंगल टाऊनशिप के निवासी दोषी बस चालक अजय कुमार की लापरपाही के चलते हरोली के पोलियां बीत में बस सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी।</p>

<p>जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी भीषम पाल ने बताया कि 17 फरवरी 2009 को निजी बस प्रीतम कोच नंगल से पंजाब के ही चब्बेवाल सवारियां लेकर जा रही थी। इसी दौरान अजय कुमार की तेज रफ्तार और लापरवाही ड्राइविंग के कारण पोलियां में बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। जिला न्यायवादी भीषम पाल ने बताया कि प्रॉसिक्यूशन की तरफ से इस मामल में 20 गवाह पेश पाए गए। जबकि अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी प्रमोद कुमार नेगी ने की।</p>

<p>उन्होंने बताया कि एसीएजेएम मनीषा गोयल ने चालक अजय कुमार को दोषी करार देते हुए धारा आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत छह-छह माह कैद, 500-500 रूपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास, धारा 338 के तहत दो साल कैद 1 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद,धारा 304 ए के तहत दो साल कैद 10 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद,जबकि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 के तहत 3माह कैद और 500 रूपये जुर्माना वहीं मोटर व्हीकल एक्ट की ही धारा 192 के तहत 5 हजार रूपये जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया। उन्होंने बताया कि सभी सजाएं साथ चलेंगी।</p>
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