कुल्लू: जिला अतिरिक्त सत्र एवं न्यायधीश कुल्लू ने एक चरस तस्कर को दस साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान हेत राम निवासी फोजल के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, हेत राम के पास भेखली के व्यासर गांव के समीप नाकाबंदी का दौरान 29 नवम्बर 2016 को 1 किलो 800 ग्राम चरस बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने NDPS के मामले दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। जिला उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि अतिरिक्त अदालत ने 11 गवाहों के बयान के आधार पर ये सजा सुनाई है।
उन्होंने कहा कि जुर्माना न भुगतने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान है।