जिला महिला एवं बाल परियोजना विभाग ने भुंतर के साथ लगते क्षेत्र में एक बाल विवाह रूकवाया। विभाग को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक बाल विवाह चल रहा है जिसके चलते विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और इस विवाह को होने से रोक दिया। विभाग की टीम ने पाया कि लड़का और लड़की के परिजनों को बाल विवाह कानून की जानकारी नहीं थी जिस कारण उनकी काउंसलिंग कर यह विवाह विभाग ने रोक दिया है। लड़की को उसके माता पिता को सौंप दिया है।
जानकारी के अनुसार यहां पर नाबालिग लड़की का एक 21 साल के लड़के के साथ विवाह करवाया जा रहा था। रविवार को बाल विकास विभाग की ओर से बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शिव सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी नवीन कुमारी, विधि अधिकारी चंदन और परामर्श दाता पानदेई सहित पूरी टीम भुंतर इलाके में पहुंची और इस विवाह को होने से रोक दिया।
जिला परियोजना अधिकारी विरेंद्र सिंह आर्य ने बताया कि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर विवाह रूकवा दिया है और लड़का और लड़की के परिजनों को एकसाथ बैठाकर काउंसलिंग की और उन्हें समझाया गया है कि नवालिग लड़की की शादी करवाना कानूनी अपराध है जिसके चलते अब यह विवाह रूक गया है।