कुल्लू में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जिया लाल की अदालत ने पिता की हत्या की हत्या का दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगा। दोषी सिंधु राम उर्फ सुरेंद्र गड़सा घाटी के छिरपना का रहने वाला है।
सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि सिंधु राम उर्फ सुरेंद्र ने 21 सितंबर, 2014 को नशे की हालत में अपने पिता पर दराट से हमला कर दिया था, जिसके चलते उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोषी ने इसके बाद अपनी मां पर भी दराट से हमला कर दिया था, लेकिन मां ने भागकर जान बचाई थी।
पिता की हत्या करने के बाद भुंतर थाने में सुरेंद्र के खिलाफ आईपीसी की 302 धारा के तहत मामला दर्ज किया था और न्यायालय में चालान पेश किया था। उसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था, लेकिन गुरुवार को न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर सिंधु राम उर्फ सुरेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है।