नशा तस्करी मामले में एक दंपत्ति समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने 13 व 11 साल सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पति व पत्नी को 13-13 वर्ष सहित 1-1 लाख रुपये का जुर्माना और मामले में संलिप्त तीसरे दोषी को 11 वर्ष के कारावास और 1 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायाधीश-4 धर्मशाला रणजीत ठाकुर ने दोषियों को उक्त सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत 21 जुलाई 2016 को गरली में सुधीर सिंह निवासी गरली तहसील रक्कड़ व उसकी पत्नी से उनके घर पर ही 6 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से मौके पर नगदी डेढ़ से दो लाख रुपये, 62.8 ग्राम सोने व 143.6 ग्राम चांदी के जेवरात भी जब्त किए थे।
इस दौरान आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उन्होंने उक्त कुल चरस में से 2 किलोग्राम चरस हेत राम निवासी धर्मसेध डाकखाना सोमानाचनी बालीचौकी जिला मंडी से खरीदी थी। आरोपियों की शिनाख्त पर पुलिस ने मंडी के औट स्थित खोखे में 27 जुलाई 2016 को छापामारी की थी तथा उस दौरान आरोपी से मौके पर 19 ग्राम चरस, 1 किलो 325 ग्राम डोडे तथा 29 ग्राम अफीम जब्त की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने के उपरांत मामला न्यायालय में भेजा था। इस मामले में पति-पत्नी सुधीर व सपना तथा मंडी के हेतराम को दोषी करार दिया। मामले की पैरवी जिला उप-न्यायवादी एलएम शर्मा व संदीप अग्रिहोत्री द्वारा की गई।