पांवटा साहिब में फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। जहां भू-माफिया ने करीब 20 सालों से लापता भूमि मालिक सुनहरी देवी की 5 बीघा 6 विस्वे जमीन तहसील अधिकारियों की मिलीभगत और फर्जीवाड़े के तहत बैयनामा करा ली गई है। हैरानी की बात यह कि मामला उपायुक्त सिरमौर के संज्ञान में लाने और स्टे होने के बावजूद भी भू-माफिया ने असली जमीन मालकिन की जगह नकली दस्तावेज एवं नकली मालकिन को पेश करके भूमि का बैयनाम करा ली। इसको लेकर लापता महिला के भांजे ने विजलैंस से शिकायत की है।
पांवटा तहसील के अंतर्गत गांव गुरूवाला के निवासी जगमोहन पुत्र रामकिशन ने विजलैंस को लिखित शिकायत की है कि श्रीमती सुनहरी देवी उसकी मौसी है और खाता खतौनी नम्बर 62, खसरा नम्बर 433/39, 437/73 व खसरा नम्बर 446/99 किते 3 कुल तादादी 18 बीघा वाका मौजा गुरूवाला में बतौर हिस्सेदार यानि 5 बीघा 6 बिस्वा की मालिक व काबिज थी जो 1998 से लापता है जिसका आजतक कोई पता नहीं चला है। शिकायतकर्ता के आरोपों के मुताबिक इकबाल पुत्र सादिक अली गांव भूपपुर ने लापता सुनहरी देवी के हिस्से की 5 बीघा 6 विस्वे जमीन फर्जीतौर पर गवाह और शिनाख्तकर्ता से मिलकर रजिस्टार पांवटा साहिब के दफ्तर में भू-मालिक सुनहरी देवी की जगह दूसरी औरत को पेश करके बैयनामा नम्बर 451/2019 अपनी पत्नी अख्तरी के नाम 21 फरवरी 2019 को दस्तीक कराया है।
दस्तावेजों की बारीकी जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि बैयनामा के साथ जो फोटो है वह सुनहरी देवी का न होकर किसी और औरत का है जिसका प्रमाण साथ लगे आधार कार्ड से भी मिलता है जो सनोहरो देवी पत्नी बदर सिंह गांव खनौर नरमेला, सनोरा राजगढ़ जिला सिरमौर हि.प्र. का है। आरोप है कि इस बैयनामा को रधुबीर सिंह वार्ड मैम्बर ने फर्जी तौर पर भारी रकम लेकर शिनाख्त किया है यानि कि लापता सुनहरी देवी से मिलते-जुलते नाम सनोहरो देवी को पेश करके फर्जी तरीके से बैयनामा कराया गया है।
आरोप है कि इस बात की शिकायत उपायुक्त सिरमौर के समक्ष से की गई जिसमें उन्होंने 3 अप्रैल 2019 को एसडीएम पांवटा को मामले में संज्ञान लेकर गहन छानबीन करने के निर्देश दिये थे। इसके अलावा हल्का पटवारी ने इंतकाल नम्बर 804 दिनांक 4/8/2019 को दर्ज किया था जिसके बाद बजरिये नोट खसरा नम्बर 506 पर स्टे अंकित कर दिया गया था व इसमें स्पष्ट तौर से यह दर्शाया गया है कि इस बैयनाम के आधार पर तादादी 5 बीघा 6 बिस्वा का इंतकाल स्वीकार बकाया है जैसा कि नकल जमाबंदी साल 2012-13 के दूसरे पेज पर दर्शाया गया है। परन्तु उस समय तहसील आफिस में नायाब तहसीलदार ने स्टे लगी भूमि का इंतकाल 4/4/2019 को तस्दीक कर दिया।
इस प्रकार जालसाजी और धोखाधड़ी के तहत सुनहरी देवी की 5 बीघा 6 बिस्वा जमीन हड़प ली गई जिसकी लिखित शिकायत सबूतों के साथ बिजलैंस नाहन में की गई है जिसके बाद फर्जीवाडा करने वाले, फर्जी गवाह, मोटी रकम लेकर शिनाख्त करने वाले और फर्जी तरीके से जमीन हथियाने वालों में हड़कम्प मच गया है।