सैशन जज हमीरपुर की अदालत ने 32 ग्राम चिट्टे सहित सलासी के रॉयल होटल से गिरफ़्तार हुए आरोपी के मामले में जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 21 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा। सरकारी पक्ष ने बुधवार को कोर्ट में कुणाल भाटिया की जमानत का विरोध किया। जानकारी के अनुसार कुणाल भाटिया पुत्र अनिल भाटिया को सलासी के रॉयल होटल में जन्मदिन की पार्टी के दौरान पुलिस ने दबिश देकर रोहित शर्मा सहित गिरफ़्तार किया था।
कुणाल भाटिया ने 11 सितंबर को सैशन कोर्ट हमीरपुर में ज़मानत याचिका नम्बर 490/2019 दायर की जिसे माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए 12 सितंबर को रजिस्टर्ड कर लिया। बेल एप्लिकेशन पर कोर्ट में पहली सुनवाई 16 सितंबर को हुई। जिसमें सरकारी पक्ष को नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया कि आरोपी को ज़मानत क्यों न दी जाए ।
एफ़आईआर नम्बर 176/2019 एवं सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर ज़मानत याचिका में सरकारी पक्ष ने अपना जवाब माननीय कोर्ट में दायर कर दिया है। कोर्ट ने 18 सितंबर को कुणाल भाटिया की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के बाद ऑर्डर के लिए 21 सितंबर की तारीख़ निश्चित की है।