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हिमाचल: नाबालिग से रेप के दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद और जुर्माने की सजा

डेस्क |

शिमला में नाबालिग से रेप के दो आरोपियों को कोर्ट ने 20 साल की कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। रेप का यह मामला पांच साल पुराना है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों मुनीश (29) निवासी ठियोग शिमला और कृष्ण कुमार (30) निवासी सरकाघाट मंडी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस द्वारा कोर्ट में इसकी चार्जशीट दाखिल की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट शिमला ने पुलिस द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट में दोनों को दोषी पाया। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को न्याय देते हुए दोनों आरोपियों को 20 साल की सजा और जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार 22 मार्च 2017 को ठियोग थाना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कॉलेज रोड के पास एक युवती नशे की हालत में पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवती बेसुध है और उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल ठियोग ले जाया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया।

पीड़िता के बयान के मुताबिक, कृष्ण कुमार लड़की को अपनी गाड़ी में छैला ले गया और गाड़ी में मुनीश कुमार भी मौजूद था। छैला में शराब खरीदी और पी। पीड़िता को भी कोल्ड ड्रिंक में शराब दी गई। बाद में दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और नशे की हालत में ठियोग में छोड़ दिया। पीड़िता के बयान पर थाना ठियोग में 22 मार्च को ही केस दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जिसपर कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है।