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कोटखाई मामला: हाईकोर्ट ने CBI से दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

पीं.चंद, शिमला |

कोटखाई गुड़िया गैंगरेप और हत्या केस में सीबीआई ने मामले की जांच के लिए कुछ और समय की मांग की थी। सीबीआई की मांग पर हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की डबल बेंच ने दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया है। अब शुक्रवार यानी 18 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि सीबीआई मामले की जांच के लिए एक माह का समय मांग रही थी, जिसको जजों ने सिरे से खारिज कर दिया। पहले मामले को लेकर 12:30 बजे सुनवाई हुई, तो महा अधिवक्ता श्रवण डोगरा ने सारा मामला कोर्ट के सामने रखा। डोगरा ने बताया कि मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस और SIT ने की, जिसके बाद यह मामला CBI को दिया गया।

हाईकोर्ट ने CBI को फटकार लगाते हुए पूछा कि सूरज की हत्या मामले में किस आधार पर FIR दर्ज की थी और किन तथ्यों को आधार पर मामले की जांच शुरू की। हालांकि, CBI ने इसके जवाब में कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन CBI ने दावा किया कि उन्होंने  SIT के खिलाफ कुछ तथ्य जुटा लिए हैं। इस मामले पर सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

गुड़िया मामले की जांच कर रहे सभी अधिकारी कल कोर्ट में होंगे तलब

बता दें कि जो पुलिस अधिकारी गुड़िया मामले की जांच में शामिल थे, उन सबको पार्टी बनाकर कल यानी 18 अगस्त को कोर्ट में तलब किया है। सीबीआई ने दो रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश की हैं, जिनको कोर्ट के जजों ने देखा, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया है कि आखिरकार सीबीआई ने जांच में क्या पाया है।