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ऊना: INOX WIND कंपनी में धारा 144 लागू, आगामी आदेशों तक कंपनी बंद

रविंदर कुमार |

ऊना के डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आईनोक्स कंपनी बसाल में 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं, आगामी आदेशों तक कंपनी को बंद कर दिया गया है।

इस बारे आदेश जारी करते हुए डीसी ने बताया कि कंपनी में पिछले कुछ समय से कंपनी के कामगारों द्वारा मांगों को लेकर कामगारों और कंपनी प्रबंधन के बीच तनातनी चल रही थी। 25 मई की शाम को कंपनी के एक कामगार अनिल कुमार (27) निवासी पंजावर ने घर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।

इस संबंध में कंपनी प्रबंधन पर कामगार द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया और पुलिस ने धारा 306 के तहत मामला दर्ज करते हुए कंपनी प्रबंधन 5 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन ने रैडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से प्रभावित परिवार को 50 हजार रूपये की फौरी राहत राशि उपलब्ध करवा दी है।

उन्होंने बताया कि मृतक व्यक्ति का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप अंतिम संस्कार कर दिया है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आगामी आदेशों तक कंपनी और इसके 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है तथा कंपनी को बंद कर दिया गया है।

ये है पूरा मामला

ऊना के गांव बसाल में लगे INOX WIND उद्योग में दो महीने का बकाया वेतन और कामगारों के तबादलों को लेकर चल विवाद चल रहा है। उद्योग प्रबंधन द्वारा जिन चार कामगारों के तबादले किये थे उनमें से एक कामगार ने जहर खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी। कामगार की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

उद्योग में तैनात हरोली क्षेत्र के खड्ड निवासी अनिल कुमार ने शुक्रवार को जहर खाया, जिसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन अनिल कुमार ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद युवक के परिजनों और सहकर्मियों ने जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।