तंत्र विद्या से इलाज करने के बहाने महिला से अश्लील हरकतें करने के आरोपी कथित तांत्रिक को देहरा की अदालत ने एक वर्ष की कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद देहरा स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा दहिया की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रही सहायक जिला न्यायवादी विशाल दीपक ने बताया कि देहरा उपमंडल से संबंध रखने वाली 22 वर्षीय पीड़िता बीमार रहती थी, वह ठीक ना होने के कारण उसके परिवार वाले 29 अगस्त 2015 को रात के समय उसे इलाज हेतु रोड़ी कोड़ी निवासी कथित तांत्रिक स्वरूप सिंह उर्फ़ पूपा के पास लेकर गए थे।
रात करीब 10:00 बजे आरोपी तांत्रिक स्वरूप सिंह उर्फ़ पूपा पीड़िता को तंत्र विद्या से इलाज के बहाने अपने घर के पीछे ले गया और पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी तांत्रिक ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी तांत्रिक के चंगुल से भागकर अपने परिवार के सदस्यों को सारी बात बताई, जिस पर पुलिस थाना देहरा में आरोपी स्वरूप सिंह उर्फ पूपा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया।
देहरा स्थित अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी नेहा दहिया की अदालत में चली सुनवाई में आरोपी तांत्रिक के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने बुधवार को उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी विशाल दीपक ने की।
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