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कुल्लू: चरस तस्कर को 14 साल की कैद, एक लाख जुर्माना

गौरव कुल्लू |

विशेष न्यायधीश कुल्लू-2 नितिन कुमार की अदालत ने एक चरस तस्कर को 14 साल की कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा प्रकाश पुत्र चक्कर बहादुर नेपाल को सुनाई गई है। सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि उक्त व्यक्ति को 30 अक्टूबर को मणिकर्ण घाटी के जै नाला के पास 5 किलो 454 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।

आरोपी  एक बैग में चरस लेकर कटागला की तरफ से आया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। उसके बाद कोर्ट में मामला विचाराधीन था और आरोप सिद्ध होने के बाद यह सजा सुनाई गई है।